नमस्कार दोस्तों डिजिटल योजना ऑफिशल पोर्टल पर आपका स्वागत है (Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Card) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई असंगठित श्रमिक जिनकी आयु 60 साल से ऊपर की है जो बुजुर्ग हो चुके हैं ।
उनके लिए ₹3000 का प्रतिमा पेंशन दिया जाने का अभियान चलाया गया है | दोस्तों यदि आप भी प्रधानमंत्री मंधन योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया लाभार्थी की सूची तथा लाभ कौन ले सकता है जानकारी को विस्तारपुर जाना चाहते हैं तो इस पोस्ट को आंसर जरूर से पढ़ें-
तेज पढ़ने के लिंक -
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Card (Key Highlights)-
योजना का नाम | Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Card 2024 |
किसने शुरू किया | केंद्र सरकार द्वारा |
लाभार्थी | 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच हैं और उनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। |
उद्देश्य | 60 साल के बाद ₹3000 प्रति मन पेंशन मिलेगा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://maandhan.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 1800 267 6888 |
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है
यदि आपका सवाल यह जानना है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Card) क्या है तो जानकारी के लिए बता दो भारत सरकार ने देश के उन सभी असंगठित क्षेत्र श्रमिक परिवार के 18-40 साल की आयु वाले व्यक्तियों को उनके बुढ़ापे के समय में उनकी आर्थिक सहायता के प्रदान किया जा सके ।
इसके लिए इस योजना को देशभर में लागू किया गया है और यह सहायता पेंशन के तौर पर 60 साल पूरा हो जाने के बाद जब व्यक्ति अपने बुजुर्ग व्यवस्था में ढलने लगता है तो उन्हें दिया जाना शुरू हो जाता है ।
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य पढ़ें–
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Card) के तहत उन सभी बुजुर्ग श्रमिकों को जो असंगठित इलाको में अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं उनको प्रतिमा ₹3000 तक का पेंशन के तौर पर की जाती है परंतु इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को प्रतिमा कुछ पैसे योगदान के तौर पर जमा भी करना पड़ता है ।
जो लगभग 55 रुपए से लेकर ₹200 तक का बताया जा रहा है साथी जो पेंशन के तौर पर लाभार्थी को ₹3000 राशि सहायता प्रदान की जाती है उसे राशि की निश्चित व्यक्ति के आयु पर निर्भर करती है ।
संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है-
दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। इनमें अंतर इस प्रकार हैं-
- असंगठित क्षेत्र प्राइवेट कंपनियों के नियंत्रण में होता है वही संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं।
संगठित क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ लोगों का कल्याण करना भी होता है वही असंगठित क्षेत्र का उद्देश लाभ कमाना ही सिर्फ होता है। - असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कंपनी जैसे प्रिया, पतंजलि आदि आते हैं। जबकि संगठित क्षेत्र में रेल की सुविधा आदि आते हैं।
- असंगठित क्षेत्र का श्रमिक वह व्यक्ति है जो किसी संगठित नियोक्त के अधीन न हो। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में शामिल हैं जैसे -कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, मजदूर, रिक्शा चालक, घरेलू सहायक, दुकानदार, व्यापारी आदि
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Benefits–
नीचे दिए गए हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ:
- पेंशन सुरक्षा: योजना के तहत, श्रमिकों को वृद्धावस्था और असमय मृत्यु के बाद पेंशन की सुरक्षा मिलती है। इससे उनका आर्थिक सुरक्षित होना संभव है।
- मिनिमम पेंशन: योजना के अंतर्गत, प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम पेंशन की गारंटी है, जिससे उन्हें निर्धनता के कारण आने वाली चुनौतियों का सामना करने की संभावना होती है।
- योजना में सहायता: योजना में शामिल होने पर, सरकार श्रमिकों को एक निर्दिष्ट धनराशि के लिए सहायता प्रदान करती है, जो उन्हें पेंशन के लिए योजना के तहत योग्य बनाती है।
- समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकों को यह योजना समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा की सुविधा प्रदान करती है, जिससे वे अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं और अच्छी जीवनशैली का आनंद ले सकते हैं।
- आवेदन प्रक्रिया सरल: इस योजना के लाभ को प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है, जिससे श्रमिकों को योजना का उपयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होती है।
इस प्रकार, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Card) श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करती है, और उन्हें अच्छे जीवन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने में मदद करती है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ कौन ले सकता है-
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Card) का लाभ निम्नलिखित वर्गों के लोगों को मिल सकता है:
- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक: यह योजना उन सभी लोगों को लाभान्वित करती है जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि बेस्तीगर, रिक्शावाले, बाल मजदूर, खुदरा व्यापारिक, गरीब मजदूर, अनुप्रयोगिक क्षेत्र के श्रमिक आदि।
- आयु सीमा: इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु की सीमा तय की जाती है। सामान्यत: 18 से 40 वर्ष के बीच के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- योजना में शामिल होने के लिए क्षमता: योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निश्चित आयु, आय और काम के स्तर की निर्दिष्ट पात्रता मानकों को पूरा करना होता है।
- महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) योजना के लाभार्थियों: इस योजना के अन्तर्गत वह लोग भी आते हैं जो महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत काम कर रहे हैं, तथा उनकी आयु 40 वर्ष से कम है।
- निर्धन और असमर्थ लोग: योजना निर्धन और असमर्थ वर्ग के लोगों को ध्यान में रखती है जो अपने आय के कारण विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से बाहर हो सकते हैं।
इन सभी वर्गों के लोग यदि योजना की पात्रता मानकों को पूरा करते हैं, तो वे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी बन सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ी जरूरी दस्तावेज–
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Card) का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता होती है। ये दस्तावेज़ निम्नलिखित हो सकते हैं:
- आवेदन पत्र: आवेदकों को पहले अपनी आवश्यक जानकारी भरे जाने वाले आवेदन पत्र को सही और पूरी तरह से भरना होता है। इसमें आवेदक की व्यक्तिगत और आर्थिक जानकारी शामिल होती है।
- पहचान प्रमाणपत्र: आवेदक को अपनी पहचान की पुष्टि के लिए एक पहचान प्रमाणपत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) की आवश्यकता होती है।
- आय प्रमाणपत्र: आवेदक को अपनी आय की पुष्टि के लिए एक आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। यह दस्तावेज आवेदक की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करने में मदद करता है।
- बैंक खाता विवरण: आवेदक को अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होता है जिसमें योजना के तहत पेंशन राशि सीधे जमा की जाएगी।
- आयु प्रमाण पत्र: आवेदक की आयु स्थिति की पुष्टि के लिए उचित आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) योजना कार्ड: यदि आवेदक ने महात्मा गांधी नरेगा योजना का लाभ लिया है, तो इसकी पुष्टि के लिए उसके पास MGNREGA कार्ड होना चाहिए।
आवेदकों को ध्यान देना चाहिए कि वे सभी दस्तावेज़ों को सही और संपूर्ण रूप से तैयार करें और उन्हें योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफ़लाइन आवेदन करते समय सहयोगी बनाए रखें।
श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पढ़े–
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Card) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: पहले, आवेदकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यह वेबसाइट सामाजिक सुरक्षा योजना के पोर्टल पर हो सकती है।
- नया रजिस्ट्रेशन: वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, आपको एक नया रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा। इसे चयन करें और आवश्यक जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता आदि भरें।
- प्रमाणपत्र दर्ज करें: आवेदन के दौरान, आपको अपनी पहचान की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना होगा। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल हो सकते हैं।
- आय प्रमाणपत्र और बैंक खाता विवरण: आय पुष्टि के लिए आवेदकों को अपनी आय प्रमाणपत्र को अपलोड करना होगा। साथ ही, आवेदकों को बैंक खाता विवरण भी प्रदान करना होगा ताकि पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जा सके।
- आवेदन सबमिट करें: सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ को अपलोड करने के बाद, आवेदकों को अपना आवेदन सबमिट करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका आवेदन पूरी तरह से प्राप्त हो गया है।
- आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट दस्तावेज़ प्रस्तुत करें: आवेदकों को ध्यान देना चाहिए कि वे योजना की पात्रता मानकों के अनुसार निर्दिष्ट दस्तावेज़ को सही रूप से प्रस्तुत करें।
इसके बाद, आपका आवेदन समाप्त हो जाएगा और संबंधित अधिकारी द्वारा आपकी जानकारी की सत्यापन किया जाएगा। अगर आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Card) के लाभार्थी बन जाते हैं।
श्रम योगी मानधन योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पढ़े–
श्रम योगी मानधन योजना (Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Card) के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
- नजदीकी योजना कार्यालय का चयन करें: आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी श्रम योजना कार्यालय का चयन करना होगा। आप इसके लिए नगर या गाँव के योजना कार्यालय की जानकारी अपने जिले के श्रम विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: योजना के ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको नजदीकी योजना कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आप इस फॉर्म को योजना कार्यालय में जा कर भी प्राप्त कर सकते हैं।
- फॉर्म भरें: आपको आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरनी होगी जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, आय आदि।
- प्रमाणपत्र जमा करें: आवेदन के साथ, आपको आवश्यकता के अनुसार प्रमाणपत्र जमा करना होगा। इसमें पहचान प्रमाणपत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि) और आय प्रमाणपत्र शामिल हो सकते हैं।
- आवेदन जमा करें: फॉर्म और सभी आवश्यक दस्तावेजों को भरने के बाद, आपको योजना कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।
- सत्यापन: आपका आवेदन और सभी दस्तावेज योजना अधिकारियों द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।
- आवेदन स्वीकृति और पेंशन मिलना: यदि आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस प्रक्रिया के दौरान, यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता या समस्या होती है, तो आप नजदीकी श्रम योजना कार्यालय से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Card Premium Amount–
Entry Age | Superannuation Age | Member’s monthly contribution (Rs) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) | Total monthly contribution (Rs) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
FAQs -प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना Online Registration –
प्रश्न 1: क्या PM-SYM में सदस्यता छोड़ सकते हैं?
उत्तर: हाँ, सदस्य सुचित होने पर PM-SYM से बाहर निकल सकते हैं। यदि सदस्य निकलना चाहता है, तो जमा हुआ राशि और ब्याज के साथ वापस मिलेगा।
प्रश्न 2: इस योजना के लाभार्थियों के लिए आवश्यकता क्या है?
उत्तर: इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
प्रश्न 3: पेंशन राशि कैसे निर्धारित होती है?
उत्तर: पेंशन राशि योगदानकर्ता द्वारा किए गए मासिक योगदान पर निर्भर करती है। सरकार भी एक बराबरी के योगदान करती है। पेंशन राशि योगदान की अवधि और योगदानकर्ता की आयु पर निर्भर करती है।